बॉलीवुड की पूर्व सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में बुधवार, 2 सितंबर 2026 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को मामले की जांच अपने हाथ में लेने और FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह फैसला दिशा के पिता सतीश सालियान की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आया है।
CBI पहले दर्ज करेगी पिता का बयान
हाईकोर्ट ने CBI को निर्देश दिया है कि वह सबसे पहले दिशा के पिता सतीश सालियान का बयान दर्ज करे और उसके आधार पर FIR की प्रक्रिया आगे बढ़ाए। साथ ही मुंबई पुलिस को मामले से जुड़े दस्तावेज और केस पेपर CBI को सौंपने का निर्देश दिया गया है।
कोर्ट ने कहा- सबूत मिलने पर ही कोई बनेगा आरोपी
अदालत ने जांच को लेकर महत्वपूर्ण बात भी स्पष्ट की है। कोर्ट के मुताबिक, जांच के दौरान पर्याप्त सामग्री सामने आने तक किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाएगा। यानी केवल किसी व्यक्ति का नाम शिकायत या आरोपों में होने से वह स्वतः आरोपी नहीं बन जाता। CBI जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी।
दिशा के पिता ने मांगी थी नए सिरे से जांच
दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी बेटी की मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने मामले की नए सिरे से जांच और CBI जांच की मांग की थी। उनके वकील निलेश ओझा ने पुलिस की पिछली जांच और FIR दर्ज नहीं किए जाने को लेकर अदालत के सामने सवाल उठाए थे।






