दिल्ली में 12 सितंबर 2026 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को स्थगित कर दिया गया है। राजधानी में 12 और 13 सितंबर को BRICS शिखर सम्मेलन के चलते भारी वीवीआईपी मूवमेंट, सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक प्रतिबंध लागू हैं। इसी वजह से दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और संबंधित अधिकारियों ने लोक अदालत की तारीख में बदलाव किया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर BRICS Summit के कारण लोक अदालत की नई तारीख से जुड़ी एडवाइजरी जारी की है। ऐसे में 12 सितंबर को लोक अदालत में पहुंचने की तैयारी कर रहे लोगों को अब संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ही आगे बढ़ना होगा।
लोक अदालत की तारीख में हुआ बदलाव
दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत पहले 12 सितंबर को आयोजित होनी थी, लेकिन BRICS सम्मेलन के कारण इसे पहले 10 अक्टूबर 2026 के लिए पुनर्निर्धारित किया गया था। इसके बाद ताजा जानकारी में आयोजन की तारीख को आगे बढ़ाकर 25 अक्टूबर 2026 किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। इस बदलाव का असर लंबित मामलों और ट्रैफिक चालान के निपटारे के लिए लोक अदालत का इंतजार कर रहे लोगों पर पड़ेगा। इसलिए जिन लोगों ने 12 सितंबर की तारीख के लिए अपने मामलों या चालान के निपटारे की तैयारी की थी, उन्हें संशोधित तारीख और संबंधित पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी को जरूर देखना चाहिए।
ट्रैफिक चालान का निपटारा भी नई तारीख पर
राष्ट्रीय लोक अदालत में पात्र और कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालानों के निपटारे की सुविधा भी शामिल रहती है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और DSLSA की जानकारी के अनुसार वर्चुअल कोर्ट पोर्टल पर लंबित और निर्धारित अवधि तक के पात्र चालानों को लोक अदालत में लिया जाएगा। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 30 जून 2026 तक लंबित पात्र कंपाउंडेबल चालान इस प्रक्रिया में शामिल किए जाएंगे। ऐसे वाहन मालिक जिन्हें लोक अदालत के जरिए चालान निपटाने की उम्मीद थी, उन्हें नई तारीख से पहले चालान और स्लिप से संबंधित आधिकारिक जानकारी जरूर जांचनी चाहिए।







