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Sonia Gandhi Voter List Case: सोनिया गांधी के मतदाता सूची केस में कोर्ट का नया आदेश

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के 1980 की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से जुड़े मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। 21 सितंबर 2026 को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस पुराने आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मामले में FIR या पुलिस जांच की मांग को खारिज किया गया था। अदालत ने मामले को फिर से मजिस्ट्रेट के पास भेजते हुए कानून के अनुसार नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है। इसलिए इसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला या सुनवाई बताना सही नहीं होगा।

1980 की वोटर लिस्ट में नाम को लेकर क्या आरोप हैं
यह शिकायत अधिवक्ता विकास त्रिपाठी की ओर से दायर की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की 1980 की मतदाता सूची में दर्ज था, जबकि शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता हासिल की थी। याचिका में यह सवाल उठाया गया कि नागरिकता मिलने से पहले उनका नाम मतदाता सूची में कैसे दर्ज हुआ और इसके लिए किन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। ये सभी बातें शिकायत में लगाए गए आरोप हैं और अभी अदालत द्वारा सिद्ध तथ्य के रूप में स्थापित नहीं हुई हैं।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने मजिस्ट्रेट का आदेश क्यों पलटा
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट के पिछले आदेश को पर्याप्त कारणों वाला नहीं माना। अदालत के अनुसार आदेश में शिकायत पर फैसला करते समय जरूरी कानूनी पहलुओं पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस अधिकारी की दलीलें नहीं सुनी गईं और पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट भी नहीं मंगाई गई। अदालत ने BNSS की धारा 175(3) के तहत प्रक्रिया का पालन किए जाने की जरूरत पर जोर दिया और मामले को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेज दिया।