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Danam Nagender Moves SC: SC में दानम नागेंद्र ने अयोग्यता के फैसले को चुनौती दी

तेलंगाना के खैरताबाद से विधायक रहे दानम नागेंद्र ने अपनी विधानसभा सदस्यता की अयोग्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें विधानसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था। नागेंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। 21 सितंबर को उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले की तत्काल सुनवाई की मांग भी रखी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अर्जेंट लिस्टिंग के लिए स्वीकार किया है।

हाईकोर्ट ने 18 सितंबर को सुनाया था फैसला
तेलंगाना हाईकोर्ट ने 18 सितंबर 2026 को दानम नागेंद्र को विधानसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया था। अदालत ने विधानसभा स्पीकर के उस फैसले को भी रद्द कर दिया था, जिसमें नागेंद्र के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज किया गया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि नागेंद्र 2024 के लोकसभा चुनाव में सिकंदराबाद सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे, जबकि उस समय वह BRS के विधायक थे। इसी आधार पर अदालत ने उनकी विधानसभा सदस्यता को 23 अप्रैल 2024 से अयोग्य माना था।

2023 में BRS के टिकट पर बने थे विधायक
दानम नागेंद्र ने 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में खैरताबाद सीट से BRS के टिकट पर जीत हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का रुख किया और 2024 के लोकसभा चुनाव में सिकंदराबाद सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। उस समय उनकी विधानसभा सदस्यता बरकरार थी। इसी घटनाक्रम को लेकर BRS और BJP से जुड़े नेताओं की ओर से उनकी अयोग्यता की मांग की गई थी। हाईकोर्ट में BRS विधायक पाडी कौशिक रेड्डी और BJP विधायक अल्लेटी महेश्वर रेड्डी की ओर से इस मामले में याचिकाएं दायर की गई थीं।