बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। अदालत ने मामले की नए सिरे से जांच कराने के साथ नई और विस्तृत FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। याचिका में उनकी बेटी की मौत को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे। अदालत के आदेश के बाद अब मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो के हाथों में जाएगी।
पिता की याचिका पर सुनवाई
जस्टिस सारंग कोटवाल और जस्टिस रंजीतसिन्हा भोसले की डिवीजन बेंच ने सतीश सालियान की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि दिशा की मौत सामान्य घटना नहीं थी और मामले की जांच में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया गया। परिवार की ओर से मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिका में उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सीबीआई जांच का रास्ता साफ किया।
मुंबई पुलिस को रिकॉर्ड सौंपने का निर्देश
हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड और केस पेपर्स सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। इसमें अब तक की जांच से संबंधित दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड शामिल होंगे। इसके बाद सीबीआई मामले की जांच को नए सिरे से आगे बढ़ाएगी। सीबीआई का एक वरिष्ठ अधिकारी याचिकाकर्ता सतीश सालियान का बयान भी दर्ज करेगा। इस बयान के आधार पर नई FIR दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।












